संयुक्त संचालक शिक्षा पर 25 हजार रुपए जुर्माना

मंदसौर। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने वर्तमान में उज्जैन में पदस्थ संयुक्त संचालक शिक्षा मेहताबसिंह राठौर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। मामला उनके मंदसौर में जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदस्थी के दौरान का है।
मंजुलाबेन शर्मा निवासी गरोठ ने 23 जनवरी 2008 को सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी मांगी थी। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी मेहताबसिंह राठौर ने बार-बार जानकारी देते में टालमटोल की। चक्कर काटने के बाद भी कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। आवेदनकर्ता ने निर्धारित समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर पहले अपीलीय अधिकारी व बाद में राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयोग ने भी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी मेहताबसिंह राठौर को तलब करते हुए उनका पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री राठौर यह सिद्घ नहीं कर पाए कि उन्होंने अपीलकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराई या फिर अपीलीय अधिकारी के आदेशानुसार सूचना दी। राज्य सूचना आयुक्त सुखराजसिंह ने 30 सितंबर को जारी आदेश में वर्तमान में संयुक्त संचालक शिक्षा उज्जैन मेहताबसिंह राठौर को 25 हजार का जुर्माना एक माह में सूचना आयोग में जमा कराने का आदेश पारित किया है।
दो बार दिया पक्ष
रखने का अवसर
2 जुलाई 2015 को श्री राठौर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। एक बार फिर 13 अगस्त 2015 को व्यकितगत सुनवाई में श्री राठौर उपस्थित हुए। इसमें सामने आया कि जानकारी नहीं दी गई है, न ही इस संबंध में कोई अभिलेखी प्रमाण प्रस्तुत किया गया।

                                   स्रोत: नई दुनिया
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