राज्य सूचना आयोग का फैसला, धारा 7 के उल्लंघन पर मिल सकता है दंड

 मनीष मडहार। लोक सूचना अधिकारी को कारण  बताओ सूचना पत्र जारी

राज्य सूचना आयोग ने समय सीमा में आवेदन का निराकरण एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन न करने के कारण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी रामनिवास कुशवाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने नोटिस में कुषवाह से जवाब तलब किया है कि धारा 7 का उल्लंघन करने के कारण क्यों न उनके विरूध्द धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाए। आयोग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुरैना को निर्देष दिया है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस अविलंब तामील करा कर 20 जनवरी तक आयोग को अवगत कराएं।

तत्काल उपलब्ध कराए अभिलेख

सूचना आयुक्त आत्मदीप ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत मृगपुरा के जो भी अभिलेख रामनिवास कुशवाह (वर्तमान में सचिव, ग्राम पंचायत हासमी मेवड़ा, जनपद पंचायत मुरैना) के पास हो, उन्हे कुषवाह से प्राप्त करने हेतु तत्काल आवश्‍यक कार्यवाही कर सचिव, ग्राम पंचायत मृग़पुरा को अभिलेख उपलब्ध कराएं ताकि अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदाय की जा सके । साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गई कार्यवाही के संबंध में आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आयोग ने यह भी निर्देष दिए हैं कि कुषवाह द्वारा वांछित अभिलेख न दिए जाने पर उनके विरूध्द कानूनन कार्यवाही कर आगामी सुनवाई में आयोग को अवगत कराएं। आगामी सुनवाई 3/2/16 को होगी।

यह है मामला:

मुरैना जिले के रामस्वरूप सिंह द्वारा 19 फरवरी 2014 को सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत मृगपुरा रामनिवास कुषवाह से चाही गई ग्राम पंचायत में संचालित योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की गई । मामले में प्रथम अपील करने के बाद भी न जानकारी दिलाई गई और न ही अपीलीय अधिकारी का कोई आदेष प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा उक्त संबंध में राज्य सूचना आयोग में अपील करने पर आयोग ने सुनवाई कर यह फैसला सुनाया।

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