सरकार ने पूर्व गृह सचिव गोयल के बारे में नहीं दी सूचना
नई दिल्ली। केंद्र ने पूर्व गृह सचिव एलसी गोयल को समय से पहले पद से हटाए जाने के बारे में सूचना देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि इस मामले से जुड़े रिकार्ड "कैबिनेट पेपर्स" हैं और खुलासे से छूट मिली हुई है।
एक आरटीआई के जवाब में कैबिनेट सचिवालय ने गोयल के पत्र व्यवहार की उन प्रतियों को उपलब्ध नहीं कराया जिसमें उन्होंने गृह सचिव के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी।
इसमें बताया गया, "उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, एलसी गोयल ने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी और फलस्वरुप कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने तत्काल प्रभाव से गृह सचिव के पद पर उनका कार्यकाल संक्षिप्त करने की मंजूरी दी थी।"
कैबिनेट सचिवालय ने बताया कि संबंधित फाइल कैबिनेट पेपर्स होने की वजह से आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (आई) के तहत खुलासे से छूट प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि 1979 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी गोयल ने स्वास्थ्य वजहों का हवाला देते हुए गृह सचिव पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी।
एसीसी ने इस संबंध में 31 अगस्त को आदेश जारी किया था और उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि को दो साल के लिए नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। मोदी सरकार ने इस साल पांच फरवरी को गोयल को गृह सचिव पद पर नियुक्त किया था।
स्रोत: नई दुनिया
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