PIO ने बनाया आरटीआई कानून का मज़ाक

लोकसूचना अधिकारी ने किया RTI की धारा 6(2) का उल्लंघन 


घोड़ासहन।  चिरैया प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय महुअवा द्वारा RTI के एक जवाब में RTI की धारा 6(2) के उल्लंघन का मामला सामने आया है। 
                                                                  विदित हो कि आरटीआई कार्यकर्ता ऋषिकेश सारस्वत ने 10/09/2015 को उक्त विद्यालय से आरटीआई की धारा 2(J)(1) के तहत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वितरित पोशाक तथा छात्रवृति राशि के  वितरण से सम्बंधित दस्तावेजों के निरिक्षण के लिए RTI लगाया गया था। लेकिन उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह लोकसूचना पदाधिकारी प्रभु कुमार द्वारा RTI की धारा 6(2) का उल्लंघन करते हुए आवेदक से दिनांक 22/09/2015 के पत्र में सूचना माँगने के कारणों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा गया है। 

क्या है धारा 6(2) ?

धारा 6(2) के अनुसार "सुचाना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को किसी कारण की या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे की, सिवाय उसके जो संपर्क के लिए आवश्यक है देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। 

आरटीआई कार्यकर्ता ऋषिकेश सारस्वत ने उक्त मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को अवगत कराने की बात कही है। 
                                 ज्ञात हो कि पूर्व में भी ऋषिकेश सारस्वत द्वारा उक्त विद्यालय में RTI के तहत सूचना माँगा गया था लेकिन सूचना नहीं देने  के कारण मामला राज्य सूचना आयोग में लंबित है। 
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